आज हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कुछ नियमों के अंतर्गत आसानी से उपलब्ध है दोस्तों हम बात कर रहे है " अटल पेंशन योजना " (APY) के बारे में , यह योजना थोड़ा सा निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट की उम्र 60 साल के बाद रिटायर्ड कर्मचारी की तरह , प्रत्येक माह एक निश्चित राशि के रूप में आपको 1000 /- रु. से लेकर 5000/- रुपए तक प्रदान करती है । जिससे वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में आर्थिक मदद मिलती है।
तो आइये जानते है " अटल पेंशन योजना " (APY) के बारे में , कि किस तरह से और कौन से लोग इस योजना का लाभ ले सकते है इस योजना की नियम व शर्ते क्या है ? किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है । योजनान्तर्गत इस तरह की समस्त जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं।
• अटल पेंशन योजना (APY ) क्या हैं ? :
अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य , असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे या जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर जो भारतीय नागरिक है। उनको कम से कम निवेश करने पर 60 साल की आयु पूरी होने के बाद 1000 रु. से लेकर 5000 रु. तक की एक निश्चित मासिक राशि हितग्राही को दी जाती है। ताकि बुढ़ापे में व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिल सके और सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन कर सके या यह कह सकते है कि जिस तरह नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रत्येक माह पेंशन प्रदान की जाती है ठीक उसी तरह इस योजना के तहत हितग्राही को नियमानुसार किये गए निवेश के आधार पर पेंशन की तरह मासिक राशी प्रदान की जाती है इस योजना का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री " स्व ० श्री अटल बिहारी वाजपेयी " के नाम पर रखा गया है इसलिये इस योजना का नाम " अटल पेंशन योजना " ( APY ) रखा गया है।
• अटल पेंशन योजना का क्या लाभ है ? :
अटल पेंशन योजना (APY ) के तहत नियमानुसार निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद हितग्राही द्वारा लिए गए प्लान के अनुसार , प्रत्येक माह 1000/- 2000/- 3000/- 4000/- या 5000/- रूपए , इनमे से कोई एक राशि निश्चित रूप से पेंशन की तरह प्रदान की जाती है।
• अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता :
> योजना में शामिल होने वाला हितग्राही भारतीय नागरिक होना चाहिए ।
> उम्र 18 से 40 वर्ष तक
> डाकघर या किसी भी बैंक में खता होना अनिवार्य
> आयकर दाता न हो
> 60 साल की उम्र तक निर्धारित अंशदान राशी जमा करना अनिवार्य ।
• अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (KYC):
> आधार कार्ड एवं वीआईडी नंबर
> मोबाइल नंबर
> पैनकार्ड ( वैकल्पिक)
> बैंक खाता
• अटल पेंशन योजना में आवेदन केसे करे ? :
अटल पेंशन का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर ले कि आपका खाता किसी भी बैंक या डाकघर में होना अनिवार्य है यदि आपका कोई भी खाता पहले से नहीं है तो खाता जरूर खुलवा ले , इसके बाद योजनान्तर्गत दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है : -
> ऑफलाइन तरीके से :
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने बैंक या डाकघर , जहा भी आपने अपना खाता खुलवाया हुआ है उसी बैंक ब्रांच या डाकघर के ऑफिस जाकर नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज और आवेदन फॉर्म जमा करा सकते है ।
> ऑनलाइन तरीके से : ऑनलाइन आवेदन भी आप दो तरीके से कर सकते है : -
1). पहला तरीका :
➥ जिस किसी भी बैंक में आपका बचत खाता खुला हुआ है उस बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा ।
➥ इसके बाद आपको अपने इन्टरनेट बैंकिंग यूजर आई डी पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है ।
➥ फिर नेट बैंकिंग के डैशबोर्ड पर आपको Atal Pension Yojana ( APY) को सर्च करके उस आप्शन पर क्लिक कर लेना है ।
➥ इसके बाद मांगी गयी जानकारी को भर लेना है और नॉमिनी की जानकारी जरूर भरना है ।
➥ अंशदान पूँजी आप किस तरह से देना चाहेंगे ( मासिक , त्रेमासिक या अर्धवार्षिक ) दिए गए आप्शन में से किसी एक आप्शन का चयन कर लेना है।
➥ अंशदान राशी आपके खाते से Auto Deduct होती रहे इसलिये इस आप्शन पर आपको 'YES' सेलेक्ट करना है ताकि अंशदान की राशि तय समय पर आपके खाते से कटती रहे ।
➥ उपरोक्त जानकारी को भरकर आपको "सबमिट" कर देना है इसके बाद आपका अटल पेंशन योजन में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा ।
2). दूसरा तरीका :
➥ दूसरे तरीके में आपको eNPS की वेबसाइट "enps.nsdl.com" जाना है यहाँ पर आपको अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) आप्शन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने पर आपको " Registration " के आप्शन को सेलेक्ट कर लेना है ।
➥ इसके बाद यहाँ आपको ' New Registration ' आप्शन के अंतर्गत आपको कुछ जानकारी देनी है जेसे कि - आप टैक्सपेयर है या नहीं , बैंक नाम , ब्रांच , अकाउंट टाइप , अकाउंट नंबर , IFSC आदि ।
➥ इसके बाद अगले आप्शन में आपको KYC वेरिफिकेशन के लिए तीन आप्शन दिए जाते है :
- Offline KYC : इस आप्शन में आपको आधारकार्ड की XML फोर्मेट में ई के वाय सी अपलोड करनी होती है , आधार E - KYC को आप आधारकार्ड की UIDAI वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है ।
- Aadhaar : इस आप्शन को सेलेक्ट करने पर आपको अपने आधार कार्ड की संख्या यहां दर्ज करनी होगी।
- Virtual ID : इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपको अपना 16 अंको का वी आई डी नम्बर डालना होता है जिन्हें अपना वी आई डी नंबर नहीं पता , वो अपना VID नंबर आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाकर देख सकते है ।
➥ फिर इसके बाद आपको अपना ई मेल आई डी दर्ज करना होगा ।
➥ इसके बाद जो भी मासिक पेंशन राशि ,आप 60 वर्ष के बाद लेना चाहते है , 1000/- 2000/- 3000/- 4000/- 5000/- में से कोई एक राशि को सेलेक्ट कर लेना है ।
➥ फिर इसके बाद आप जो अंशदान राशी जमा करेंगे , वो कब जमा करेंगे, इसके लिए हमे तीन आप्शन देखने को मिलते है। - " मासिक , त्रेमासिक और छः माहि " , आप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा , आप जो भी आप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी समय अनुसार आपके खाते से राशी अनुदान हेतु राशि काट ली जाती है ।
➥ इसके बाद कैप्चा कोड डालकर , Generate OTP वाले आप्शन पर क्लिक करके OTP प्राप्त कर लेना है यह OTP आधारकार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा ।
➥ OTP संख्या दर्ज करने के बाद aadhar / Virtual ID Consent नाम से पेज ओपन होगा, इसको चेक करते हुए , continue आप्शन से आपको आगे बढ़ जाना है । फिर अगले पेज पर आपका Acknowledgement नंबर जनरेट होगा, इसे आपको सेव कर लेना है ।
➥ फिर अगले पेज में आपसे आपकी Personal डिटेल , OTHER डिटेल में आपके Spouse ( पति/पत्नी ) की जानकारी और अपने Nominee की जानकारी भरकर कन्फर्म कर लेना है
➥ नीचे की तरफ आपको पेंशन अमाउंट , डिडक्शन पीरियड की जानकारी दिखेगी , डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करके , जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे है उस स्थान का नाम भरकर आगे बढ़ जाना है ।
➥ इसके बाद आपको E - Sign APY वाले पेज पर आधर बेस्ड और OTP बेस्ड ई साइन का आप्शन मिलेगा। दोनों में से कोई एक आप्शन सेलेक्ट कर, ई साइन process कम्पलीट कर लेना है
➥ इसके बाद एक फॉर्म जनरेट होगा। इसको डाउनलोड करके , भरकर और साइन करने के बाद अपने बैंक ब्रांच में जमा कर देना है और जो Acknowledgement नंबर आपको प्राप्त हुआ था उसका status इसी वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है ।
दोस्तों बैंक से अप्रूव होने के बाद आपके आवेदन का स्टेट्स , वेबसाइट पर Registration Complete दिखने लगेगा , इस तरह से आप अटल पेंशन योजना में सफलता पूर्वक Registration कर लेंगे ।
• अटल पेंशन योजना प्रीमियम चार्ट (CHART) :
अटल पेंशन योजना अंतर्गत शामिल होने वाले हितग्राही को 60 वर्ष तक अंशदान राशी जमा करनी होती है। अंशदान राशी जमा करने के लिए तीन विकल्प मासिक , त्रेमासिक और अर्धवार्सिक उपलब्ध होते है, उसी समय अनुसार राशी आपके खाते से काट ली जाती है ।
नीचे दिए गए चार्ट में 5 वर्ष कर अंतराल अनुसार 18 से 40 वर्ष की अंशदान राशी विवरण दिया गया है उस अनुसार आप भी अपनी अंशदान राशी का अनुमान लगा सकते है। प्रत्येक वर्ष अनुसार अंशदान राशी की अधिक जानकारी हेतु आप " npscra.nsdl.co.in/ " की वेबसाइट पर जाकर देख सकते है
• अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने की स्थिति / जानकारी :
> 60 वर्ष बाद हितग्राही की मृत्यु होने पर पेंशन राशी हितग्राही के पति या पत्नी को देय होंगी।
> 60 वर्ष के बाद यदि हितग्राही और उसके पति या पत्नी , यदि दोनों की मौत हो जाती है। तो नामित व्यक्ति को उक्त राशी जो 60 वर्ष के दोरान अंशदान के रूप में जमा होती है, नियमानुसार लोटा दी जाती है ।
> 60 वर्ष से पूर्व यदि हितग्राही योजना से बाहर निकलना चाहता है । तो जमा की गयी राशि नियमानुसार शुल्क कटोत्रा कर हितग्राही को वापस कर दी जाती है ।
> 60 वर्ष के पूर्व यदि हितग्राही की अंशदान जमा करते रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो उसकी पत्नी या पति अंशदान राशी निरंतर जमा कर सकता है और 60 वर्ष के बाद उसी अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।
> या फिर 60 वर्ष के पूर्व हितग्राही की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण राशि नियमानुसार पति / पत्नी या फिर नामिनी को लौटा दी जाती है ।
आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी ।